बड़ी खबर: 1 जुलाई से बड़े बदलाव, आम आदमी से जुड़ी जरूरी जानकारी

1 जुलाई 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियम और बदलाव लागू हो रहे हैं, जो आम लोगों की जिंदगी और उनकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। जिसमे पैन कार्ड, बैंक, आधार कार्ड समेत कई महत्पूर्ण बदलाव शामिल है। आइये जानते है बारी बारी से इन नए प्रमुख बदलावों के बारे में जानकारी –

1 जुलाई से बड़े बदलाव Big changes from July 1

पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी

नए पैन कार्ड धारको के लिए अब पैन कार्ड बनाने पर आधार कार्ड जरूरी है। बिना आधार सत्यापन के पैन कार्ड नहीं बनेंगा। जिन लोगो के पैन कार्ड पहले से बने हुए है उन पैन कार्ड धारको को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है। जिसका उद्देश्य फर्जी और डुप्लिकेट पैन कार्ड को कर प्रणाली दे दूर रखना और फर्जीवाड़े को कम करना है।

रेलवे टिकट और किराये में बदलाव

1 जुलाई से ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करना और ओटीपी जरूरी होगा। 15 जुलाई से यह समकक्ष कंसोल पर भी लागू होगा।

नॉन-एससीआई मेल/एक्सप्रेस लिस्टिंग में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराया में वृद्धि होंगी, हालाँकि 500 किमी तक की सेकंड क्लास और मासिक सीज़न टिकटों (MST) के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा।

30 मिनट पहले (सुबह 10:00-10:30 और नॉन-एसी के लिए 11:00-11:30) तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकते।

ऋण और क्रेडिट कार्ड नियम

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड

  • 10,000 रुपये से अधिक का ऑनलाइन गेमिंग ट्रांज़ैक्शन, डिजिटल वॉलेट (जैसे पेटीएम, मोबिक्विक) में पैसे लोड करना, और 50,000 रुपये से अधिक का यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क।
  • फ्यूल पर 15,000 रुपये से अधिक मासिक खर्च पर भी 1% शुल्क लगेगा।
  • थर्ड-पार्टी ऐप्स (जैसे PhonePe, Paytm) से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान पर 1% शुल्क।

आईसीआईसीआई बैंक –

  • मेट्रो शहरों में 5 और गैर-मेट्रो शहरों में 3 मुफ़्त एटीएम ट्रांज़ैक्शन के बाद 23 रुपये प्रति वित्तीय ट्रांज़ैक्शन और 8.50 रुपये प्रति गैर-वित्तीय ट्रांज़ैक्शन शुल्क।

एसबीआई कार्ड

  • ने 15 जुलाई से अपने एलीट और प्राइम क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस हटा दिया है। साथ ही, अब न्यूनतम देय राशि (Minimum Amount Due) की गणना में GST, EMI और अन्य चार्ज भी शामिल होंगे, जिससे ग्राहकों का बोझ बढ़ सकता है।

जीएसटी रिटर्न में पुष्टि

  • 1 जुलाई से GSTR-3B फॉर्म नॉन-एडिटेबल होगा, यानी इसे मैन्युअली संशोधित नहीं किया जा सकेगा। टैक्स विवरण स्वतः GSTR-1, 1A या IFF से भरे जाएंगे।
  • तीन साल पुराने रिटर्न फाइल नहीं किए जा सकेंगे।
  • रिटर्न फाइलिंग में देरी या गलती पर नोटिस और जुर्माना लगेगा।

दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध

दिल्ली एनसीआर में अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किया गया है।

LPG सिलेंडर की कीमतें – हर महीने की तरह, 1 जुलाई को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर (घरेलू और कमर्शियल) की कीमतों की समीक्षा करेंगी। कीमतों में उतार-चढ़ाव संभव है, जो रसोई बजट को प्रभावित करेगा नई रसोई गैस की कीमते 1 जुलाई से जानकारी में आएँगी।

SME IPO नियमों में बदलाव -NSE ने SME IPO नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया है, जिससे खुदरा निवेशकों का विश्वास और भागीदारी बढ़ेगी।

आयकर रिटर्न (ITR) की समय सीमा – इस नई व्यवस्था के तहत CBDT ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। यह उन करदाताओं के लिए राहत की खबर है जो दस्तावेज़ तैयार करने में देरी का सामना कर रहे थे।

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