PAN Aadhaar Link Last Date

भारत सरकार ने सभी PAN कार्डधारकों के लिए PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए पहले भी डेट बढ़ाकर मौके दिए जा चुके है लेकिन अब यह आखरी मौका लगता है यदि इस बार PAN Aadhaar Link Last Date तक पैन से आधार को लिंक नहीं किया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है।

PAN Aadhaar Link Last Date

PAN–Aadhaar लिंक की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है, अभी तक सरकार की ओर से इसे और आगे बढ़ाने के आसार नजर नहीं आये है क्योकि पहले भी तीन से चार बार मौके दिए जा चुके है ऐसे में यह पैन आधार लिंक की अंतिम तिथि यानि की PAN Aadhaar Link Last Date हो सकती है 31 दिसंबर के बाद PAN आधार से लिंक नहीं होगा तो… वह PAN 1 जनवरी 2026 से Inoperative (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा। और इसके कई बड़े नुकसान पैन कार्ड धारको को उठाने पड़ सकते है।

PAN–Aadhaar लिंक न होने पर क्या नुकसान होगा?

यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं कराते हैं, तो इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

  1. PAN inactive/निष्क्रिय हो जाएगा – 1 जनवरी 2026 से आपका PAN काम नहीं करेगा यानी सरकार उसे Inoperative/Ainactive मान लेगी। ऐसे PAN का उपयोग टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंकिंग, निवेश, लोन या अन्य वित्तीय कार्यों में नहीं कर पाएंगे।
  2. टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल हो पाएगा – Inactive PAN के कारण आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकेंगे, जिससे सरकार के साथ आपकी अनुपालन स्थिति खराब हो सकती है। और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
  3. टैक्स रिफंड में दिक्कत – अगर किसी साल आपने टैक्स जादा भरा है, तो Refund मिलने में भी समस्या होगी या वह रिफंड अटकेगा।
  4. बैंकिंग और वित्तीय लेन-देनों में परेशानी – Inactive PAN से बैंक खाता खुलवाना मुश्किल होगा, निवेश, लोन, क्रेडिट कार्ड आदि असमर्थ हो सकते हैं।
  5. उच्च TDS/TCS लगाए जा सकते हैं – कुछ मामलों में उच्च TDS/TCS दरें लागू हो सकती हैं यदि PAN सक्रिय नहीं है।
  6. जुर्माना / Penalty – डेडलाइन पार करने पर आपका PAN पुनः सक्रिय करने के लिए ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

अब यदि आपके पास भी पैन कार्ड है तो पहले आपको पैन आधार से है या नहीं यह चेक करना चाइये।

PAN–Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

आप यह आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका PAN Aadhaar से लिंक है या नहीं।

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की e-Filing वेबसाइट पर जाएं
  • “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें
  • PAN और Aadhaar नंबर डालें
  • आप लिंक स्थिति (Status) देख पाएंगे।

अब यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको पैन से आधार को लिंक करने के लिए निम्न स्टेप्स लेने पढ़ेंगे।

PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें? (Step-by-Step)

यह काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं:

  1. Income Tax e-Filing Portal खोलें
  2. “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें
  3. PAN, Aadhaar, नाम और मोबाइल नंबर डालें
  4. Aadhaar के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा
  5. OTP डालें और Submit करें

💡 अगर आप पैन पुराना बना हुआ है या आप डेडलाइन के बाद लिंक करते हैं तो पहले ₹1,000 की लेट फीस/पेमेंट करना होगा और फिर लिंक करना होगा।

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