EPFO CBT 236th Meeting Highlights : दिल्ली में श्रममंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक संपन्न हुई जिसमे केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने स्वस्थ निवेश कोष प्रबंधन ब्याज गणना, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए लाभप्रद प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहल, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा प्रायोजित अवसंरचना निवेश ट्रस्ट – इनविट्स/रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट्स -आरईआईटी द्वारा जारी इकाइयों में निवेश और केंद्र सरकार को ईपीएफओ एमनेस्टी योजना 2024 (epfo amnesty scheme) की सिफारिश की।
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में CBT 236th Meeting संपन्न।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 236 वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा सीबीटी, ईपीएफओ की उपाध्यक्ष सुश्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार सचिव तथा सीबीटी, ईपीएफओ की सह-उपाध्यक्ष श्रीमती सुमिता डावरा तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सदस्य सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति भी उपस्थित थे।
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बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड -सीबीटी की पिछली बैठक के बाद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन -ईपीएफओ द्वारा की गई प्रमुख पहल की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि कर्मचारियों की स्वतः क्लेम सेटलमेंट सुविधा सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है जिसे आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम राशि के तौर पर भी लागू किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ दावों का स्वतः सेटलमेंट विधि से निपटान किया गया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस तथ्य की सराहना की कि नवंबर 2024 में राशि अस्वीकृति अनुपात घटकर 14 प्रतिशत रह गया है।
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ईपीएफओकी सूचना प्रोद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना सीआईटीईएस- के तहत परियोजना के कार्यान्वयन के साथ हीईपीएफओ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को समुन्नत बनाया जा रहा है। इससे दावे निपटान की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। नया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधारित लेखा-जोखा को सक्षम बनाएगा, जिसमें एक सदस्य-एक खाता प्रणाली होगी और दावा निपटान में सदस्यों की परेशानी कम होगी।
EPFO CBT 236th Meeting Highlights
EPFO की CBT बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए गए है आइये जानते इनके बारे में की EPFO CBT 236th Meeting Highlights क्या क्या है।
- सीबीटी ने ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 60(2)(बी) में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी जिसमें अब निपटान की तारीख तक सदस्यों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे सदस्यों को वित्तीय लाभ होगा और शिकायतें कम होंगी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावे के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक होता था।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड को अवगत कराया गया कि केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का पहला मार्गदर्शी चरण अक्टूबर, 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब इसका दूसरा चरण नवंबर, 2024 में 20 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में आरंभ किए गए है, जिसमें 8.3 लाख पेंशनभोगियों को 195 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
- ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01 में केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कार्यान्वित किया जाना है जिसकी लक्षित परिचालन तिथि 1 जनवरी 2025 है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक पेंशन योजना धारको को लाभ होगा। पेंशनभोगी इसके जरिए देश में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 28.04.2021 के सामान्य वैधानिक नियम 299(ई) के माध्यम से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना लाभों का विस्तार 28.04.2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित कर दिया। इससे कर्मचारियों को न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को निर्बाध लाभ सुनिश्चित कराने के लिए 6,385.74 करोड़ रुपये के अधिशेष वाले बीमांकिक मूल्यांकन समर्थित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के केंद्रीकृत संग्रह के लिए बैंकों के मानदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें भारतीय रिर्जव बैंक के साथ सूचीबद्ध सभी बैंक शामिल होंगे।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठनआम माफी योजना 2024 की सिफारिश की जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को दंड या कानूनी परिणामके बिना स्वेच्छा से पिछले गैर-अनुपालित या अल्प-अनुपालनका खुलासा करने और उसे सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें नियोक्ताओं की ओर से एक सरल ऑनलाइन घोषणा ही पर्याप्त होगी।
- आम माफी योजना, रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में नौकरियों के औपचारिककरण को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी। माना जा रहा है कि कई छोटे प्रतिष्ठान रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन -ईएलआई योजना के तहत लाभ उठाना चाहते है लेकिन ईपीएफओ में नामांकन करने में चिंतित रहते हैं। यह माफी योजना ऐसे नियोक्ताओं को बिना किसी भय या अतिरिक्त वित्तीय बोझ के नामांकन कराने का विश्वास देगी।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के ब्याज खातेके आय अर्जन हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों -सीपीएसई और भारत 22 में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड- र्ईटीएफ निवेश के मोचन नीति को मंजूरी दे दी। नीति में न्यूनतम पांच वर्ष की होल्डिंग, सरकारी प्रतिभूतियों से अधिक रिटर्न और सीपीएसई और भारत 22 सूचकांकों से ऊपर प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया गया है।
- सीबीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) प्रायोजित अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट्स)/रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट्स (आरईआईटी) द्वारा जारी इकाइयों में निवेश के दिशानिर्देशों को मंजूरी दीजो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित हैं और निवेश के पैटर्न की श्रेणी वी (बी) और वी (डी) के अंतर्गत आते हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुकंपा नियुक्ति की नीति 2024 को भी न्यासी बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और स्वीकार्यता कीन्यूनतम अर्हता में ढील दी गई है। इससे भविष्य निधि संगठन के कई कर्मचारियों के आश्रितों और बच्चों को राहत मिलेगीजिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सामाजिक सुरक्षा सहायकों (एसएसए) को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी) योजना के अनुदान से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। यह उचित और समयबद्ध तौर पर सेवा में प्रगति के अवसर प्रदान करता है।इससे संगठन की समग्र प्रशासनिक दक्षता सुदृढ़ होगी। इस निर्णय से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 2350 से अधिक एसएसए को लाभ मिलेगा।
- कर्मचारी डिपॉजिट लिकंड स्कीम नियम पुस्तिका और पेंशन नियम पुस्तिका को भी न्यासी बोर्ड ने अनुमोदित किया।
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