EPFO में pension ka paisa कब निकाल सकते है

दोस्तों यदि आप भी एक किसी ऐसे कम्पनी, संस्था में कार्य करते है जहा EPFO के नियम लागु होते है और आपका भी पीएफ का पैसा epfo के पास जमा होता है तो आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे की ईपीएस पेंशन का पैसा कैसे निकाल सकते है pension ka paisa kab nikal sakte hain.

EPFO में Pension ka paisa कितना जमा होता है।

दोस्तों आपके EPFO में दो तरह के पैसे जमा होते है। पहला EPF यानि एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड (employee provident fund) जिसमे आपके वेतन, यानि बेसिक और डीए का 12% पैसा जमा होता है। इतना ही, यानि की आपके 12% पैसो के बराबर की राशि आपके नियोक्ता की ओर से भी आपके EPFO के खाते में जमा की जाती है।

नियोक्ता की ओर से जमा किये जा रहे 12% पैसो का 3.67% पैसा इस EPFO के EPF खाते में जमा किया जाता है। वही दूसरा EPS जिसे एम्प्लोयी पेंशन स्कीम (employees pension scheme) कहते है। जिसमे आपके नियोक्ता की ओर से जमा किये जा रहे 12% पैसे का 8.33% पैसा जमा किया जाता है।

EPF खाते में जमा पैसे को तो नौकरी चालू रखते हुए भी निकाल सकते है और नौकरी छोड़ने पर भी, लेकिन pension ka paisa kab nikal sakte hain यह जानना आपके लिए ज्यादा जरुरी है क्योकि पेंशन का पैसा निकालने के लिए EPFO के कुछ अलग नियम है।

Pension Ka Paisa Kab Nikal Sakte Hain पेंशन का पैसा कब निकाल सकते है।

दोस्तों यदि आप भी अपनी EPFO की पेंशन का पैसा निकालना चाहते है तो पहले इसके दो बड़े नियमो को जानना जरुरी है। जिन्हे pf pension withdrawal rules कहते है।

  • यदि आपने 6 महीने या उससे कम की नौकरी की है तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता है।
  • यदि आपने 9.5 वर्ष (जिसे 10 वर्ष माना जाता है) या उससे अधिक EPFO में पैसे जमा करवायें है और आप पेंशन का पैसा निकालना चाहते है तो भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता है।

कहने का तात्पर्य यह है की यदि आपने 6 महीने से अधिक और 9.5 वर्ष से कम समय तक ही EPFO में पैसा जमा करवाया है तो ही आप इस EPS में जमा पैसे को निकाल सकते है। अन्यथा यह Pension ka paisa आपको डारेक्ट नहीं मिलता है। इस पैसे को निकालने के लिए जरुरी है की आपने नौकरी पूरी तरह से छोड़ दी हो और आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने से अधिक हो चुके हो ऐसे में आप फॉर्म 10 सी ऑनलाइन भरकर अपने पेंशन का पैसा निकाल सकते है।

वही यदि आपने 6 महीने से कम EPFO में पैसा जमा करवाया है तो यह पैसा आप नहीं निकाल सकते। वही पर यदि आपने 9.5 वर्ष से अधिक EPFO में पैसा जमा करवाया है तो आपको यह पैसा नहीं मिलता है बल्कि आपके रिटायरमेंट यानि की आपकी उम्र जब 58 वर्ष की हो जाती है तब आपको, आपके जमा पैसो के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है जो हर माह न्यूनतम 1000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक हो सकती है।

मुझे उम्मीद है यदि आपने पोस्ट को यहाँ तक पढ़ा है तो आपको समझ आ चूका होगा की pension ka paisa kab nikal sakte hain. इसके अलावा आपके कोई और सवाल हो तो निचे कमेंट्स जरूर करे।

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