EPFO Change Rules : पीएफ खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ ने पीएफ खाता में uan प्रोफाइल को अपडेट करने और आधार लिंक करने सम्बंधित नियमो में बदलाव किया है। और इसको लेकर सर्कुलर जारी कर नई गाइडलाइन भी जारी की है।
ईपीएफओ सर्कुलर के मुताबिक सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत UAN खाते में कई तरह की गलतियां होने पर सुधार के लिए परेशान लोगों को अब राहत मिलेगी।
EPFO Change Rules
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट्स में उनके विवरण को सही करने, अपडेट करने, आधार को लिंक करने और आधार-यूएएन में मिसमैच को ठीक करने के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं । इससे खाताधारकों के पीएफ अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकेगा और खाताधारक अपने विवरण को समय पर अपडेट किया जा सके।
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Employeer के पास ही हो जायेंगा UAN प्रोफाइल अपडेट
ईपीएफओ संगठन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3।0 की मंजूरी दे दी गई है। अब यदि कर्मचारी के UAN में लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो नए नियम के बाद UAN प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए कर्मचारी को नियोक्ता के पास दस्तावेज देने होंगे।
यानि अब UAN प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि, या अन्य जानकारी में किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए खाताधारक को सत्यापन के लिए दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ये दस्तावेज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि हो सकते हैं, जिनसे संबंधित जानकारी की पुष्टि हो सके। पहले यह दस्तावेज़ ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होता था।
मेजर और माइनर दो श्रेणियों में होंगा सुधार।
नए गाइडलाइन के मुताबिक नए निर्देश (EPFO Change Rules) के तहत ईपीएफओ ने प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को मेजर और माइनर दो श्रेणियों में बांटा है। सर्कुलर के अनुसार सभी मेजर और माइनर बदलाव सुधार अनुरोधों को दस्तावेजी प्रमाण द्वारा समर्थित होना चाहिए। मामूली बदलावों यानी माइनर के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोधों के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
बड़े बदलावों यानी मेजर के लिए कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। यह ध्यान रखना अहम है कि आधार से संबंधित बदलावों के मामले में, आधार कार्ड या सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा ई-आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के रूप में पर्याप्त होगा।
संयुक्त डिक्लेयरेशन कर सकते है पेश।
बता दे कि EPF सदस्यों के पास सदस्य ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए संयुक्त डिक्लेयरेशन पेश करने का विकल्प है। सुधार केवल वर्तमान नियोक्ता की ओर से मैनेज किए जा रहे EPF अकाउंट से संबंधित डेटा में ही किए जा सकते हैं। नियोक्ताओं के पास पिछले या अन्य प्रतिष्ठानों के EPF खातों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं है। सदस्य को अपने रजिस्टर्ड पोर्टल लॉगिन से जेडी आवेदन जमा करने की जिम्मेदारी होगी।
नौकरी बदलते ही पीएफ का पैसा हो जायेंगा ट्रांसफर।
इसके अलावा कंपनी स्विच करने के बाद PF अकाउंट ट्रांसफर करने की भी प्रोसेस आसान हो गई है। इसके लिए अब PF का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पुरानी कंपनी को एक फॉर्म भरकर नही देना होगा बल्कि अब नौकरी बदलने के साथ पीएफ का पैसा खुद-ब-खुद ट्रांसफर हो जाएगा।
नोट : अधिक जानकारी के लिए EPFO का सुर्कलर जरूर पढ़े – EPFO Latest Circular
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