EPF Pension News Hindi

EPF Pension News : माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन पर सुनाये गए फैसले को एक महीने ज्यादा होते है आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 04 नवम्बर 2022 को अपना फैसला सुनाया था। लेकिन एक महीना बीत जाने के बावजूद भी EPFO की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर को नोटिफिकेशन और Clarification नहीं आया है। जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स और EPF खाताधारकों में भ्रम की स्थति बनी हुई है।

SC के फैसले के बाद भी EPF पेंशनर्स में, भ्रम की स्थति।

जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितम्बर 2014 को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में रहे सदस्यों को उच्च पेंशन (Higher Pension) का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय दिया है। लेकिन इसके लिए पेंशनर्स को अपने नियोक्ता के साथ एक जॉइंट फॉर्म (सहमति पत्र) भरने की जरुरत होती है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक EPFO की ओर से कोई जानकारी, गाइडलाइन, सर्कुलर जारी नहीं किये है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स और EPF खाताधारकों में भ्रम की स्थति बनी हुई है।

EPF Pension News : EPFO ने अभी तक नहीं दिए कोई दिशा निर्देश।

भविष्य निधि (पीएफ) पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए किसी भी तरह का कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों ने अपने मुख्यालय से हजारों प्रश्नों के समाधान के लिए “दिशा” मांगी है।

ईपीएफओ में कार्यरत विभिन्न यूनियनों के एक संगठन “ऑल इंडिया ईपीएफ फेडरेशन” ने एक पत्र में केंद्रीय पीएफ आयुक्त नीलम सामी राव से पेंशन विंग में अधिक कर्मचारियों की मांग की है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्यालयों का कार्यभार कई गुना बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सम्बन्धी कई सवाल लेकर पेंशनर्स, रोजाना EPFO ऑफिस के दफ्तर पहुंच रहे है।

पत्र में महासंघ के महासचिव आर. कृपाकरण ने कहा कि मौजूदा कर्मचारी अपनी सामान्य ड्यूटी के अलावा काम नहीं कर पाएंगे। “निर्णय के बाद, कई सदस्य और पेंशनभोगी उच्च पेंशन के लिए विकल्प प्रस्तुत करने या निर्णय के संबंध में विभिन्न प्रश्नों के लिए मार्गदर्शन के लिए कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं।

हालांकि, प्रधान कार्यालय के पेंशन प्रभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उच्च पेंशन मामलों से निपटने के लिए अभी तक कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किया है,” श्री कृपाकरण ने कहा। उन्होंने द हिंदू को बताया कि इस तरह के दिशानिर्देश के बिना कर्मचारियों के लिए ऐसे सवालों का जवाब देना और पहले से प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है।

श्री कृपाकरण ने कहा कि उच्च पेंशन के फैसले में निर्धारित शर्तों के बारे में कई तरह के संदेह थे। “फिलहाल हर अधिकारी अपनी समझ से आदेश पर आ रहा है। इसे रोका जाना चाहिए और प्रधान कार्यालय को सभी कार्यालयों के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

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