EPF पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सम्बंधित, अशोक राऊत ने लिखे 3 विशेष पत्र
National Agitation Committee (NAC) के राष्ट्रिय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रम मंत्री, CBT सदस्यों आदि के नाम 3 विशेष पत्र लिखे है। जिसमे ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्या, चारसूत्रीय मांगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से आये ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए निर्णयों पर विषय ध्यान दिया है।
कमांडर अशोक राऊत का प्रधामंत्री के नाम पहला विशेष पत्र।
NAC के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिनांक 20.11.2022 को पत्र लिखा व E मेल द्वारा भेजा। इस विशेष पत्र में मिनिमम पेंशन रु.1000/- से बढ़ाकर रु.7500/- करने व इसे मंहगाई से जोड़कर इसकी घोषणा करने का निवेदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पिछले 2 बार दिए गए आश्वासन की बात कही गई है. साथ ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की शुभ चिंतक व मार्गदर्शक माननीया श्रीमती हेमा मालिनी, मा.सांसद मथुरा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि के लिए लिखे गए दो पत्र भी इस विशेष पत्र के साथ जोड़े गए हैं।
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कमांडर अशोक राउत का CBT के सभी सदस्यों को दूसरा विशेष पत्र।
दिनांक 21.11.2022 को दूसरा विशेष पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रियान्वन के विषय में लिखा गया है व माननीय CBT के सभी सदस्यों भेजा गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि – उच्च पेंशन के संदर्भ में सभी सदस्यों को समायोजित करने के लिए खुले दिमाग से एक पत्र जारी किया जाए। ताकि ईपीएस-95 के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत दी जा सके।
इसलिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति आपसे प्रार्थना करती है कि तत्काल राहत की व्यवस्था करें ताकि कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी वास्तविक वेतन पर पेंशन के लाभ के लिए एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत कर सकें। कृपया एक कदम आगे बढ़ाएं और बेहतर हित में कार्रवाई शुरू करने और सभी को न्याय दिलाने के लिए निर्देश जारी करें।
माननीय सांसदों को अशोक राऊत के तीसरा विशेष पत्र।
दिनांक 21.11.2022 को एक विशेष पत्र विस्तार सहित देश के सभी माननीय सांसद महोदयों को लिखा व E मेल द्वारा भेजा गया है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय से संबंधित तथ्यों को सादर करने के हेतु से लिखा गया है व दिनांक 01.09.2014 के पहले व उसके बाद सेवा निवृत्त हुए सभी पेंशनर्स को समान स्तर पर बिना किसी भेदभाव के वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान करने के विषय में विषेश निवेदन किया गया हैं।
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