पीएफ निकालते समय नहीं भरा Form 15g तो हो सकता है लाखो का नुकसान

अगर आप 5 साल के पहले EPF Account से पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स के रूप में लगने वाले मोटी रकम पर, लाखो के नुसकान से बचने के लिए Form 15G भी भरना जुरूरी है। लेकिन आखिर ये EPF Form 15G Kya Hai? (What is Form 15G in Hindi) और EPF Form 15G kaise bhare ? ईपीएफ फॉर्म 15 जी भरने के फायदे, नुकसान और प्रक्रिया भी आपको पता होना चाहिए। और यह सब समझने के लिए आपको इस पोस्ट को पूरा जुरूर पढ़ना चाहिए।

EPF TDS Rulse In Hindi पीएफ में टीडीस का नियम।

आयकर नियम कहता है कि सभी बैंकों को FD या RD पर अर्जित ब्याज पर TDS काटना चाहिए, अगर यह 10,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष से अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी को पीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर भी टीडीएस (TDS) देना होता है। इस ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स का भुगतान करने के लिए EPF Form 15G की आवश्यकता होती है।

EPF Form 15G मुख्य रूप से एक घोषणा (Declaration) करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि TDS (Tax Deducted at Source) और किन कारणों से पीएफ खाताधारक का टैक्स नहीं काटा जाना चाहिए। EPFO ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर EPF मेंबर अपना PF ऑनलाइन निकालने के लिए अपना EPF Form 15G जमा कर सकते हैं।

related post –

कब काटता है पीएफ से टीडीएस ?

यिद आप EPF से अपने पैसे निकाल रहे है निकाले जाने वाली रकम अगर 50 हजार रुपये से ज्यादा हो और उसे 5 साल के पहले निकाला जा रहा हो, तभी उस पर TDS कट सकता है। और तभी आपको Form 15G भरने की जरूरत भी होती है। EPF की रकम अगर 50 हजार रुपये से कम हो ताे उस पर TDS नहीं कट सकता। इसी तरह 5 साल के बाद पीएफ निकाले जाने पर भी कोई TDS नहीं काटा जा सकता। इसलिए, ऐसे मामले में Form 15G भरने की जरूरत नहीं है।

आप Online पीएफ का पैसा निकाल रहे है तो ऐसे स्थति में आप EPF Form 15G का स्टेप खाली छोड़कर आगे बढ़ सकते है। और यदि आपको फॉर्म 15G भरने की जरुरत है तो आप फॉर्म 15G भरकर उसका पड़ीएफ अपलोड करके प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते है।

EPF फॉर्म 15 जी कैसे प्राप्त करें? | How to Get EPF Form 15G?

EPFO ऑनलाइन पोर्टल और सभी प्रमुख बैंकों की वेबसाइट पर आपको EPF Form 15G प्राप्त हो सकता हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी आप फॉर्म 15G डाउनलोड कर सकते है। बस EPFO पोर्टल/बैंकों की वेबसाइटों पर लॉग इन करना होगा और फॉर्म को अपने मोबाइल/कंप्यूटर डिवाइस पर डाउनलोड करने के लिए ‘EPF Form 15G Download’ विकल्प खोजना होगा।

“EPF Form 15G Online Download”

EPF Form 15G Kaise Bhare In Hindi फॉर्म 15 जी कैसे भरे ?

यह EPF Form 15 G दो भागो में बटा होता है। Part 1 में आपके और Part 2 में आपके नियोक्ता सम्बन्धी जानकारी होती है। जिसमे से केवल Part 1 ही आपको भरना होता है। Part 2 आपके नियोक्ता दे दवारा भरा जाता है।

ईपीएफ फॉर्म 15 जी में निम्नलिखित जानकारियां देनी पड़ती हैं –

  1. सबसे पहले अपना नाम लिखे।
  2. अपना PAN कार्ड नंबर डाले।
  3. स्टेटस (Individual या Person) : आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो Individual लिखें। नोमिनी या उत्तराधिकारी की ओर से फॉर्म भरे जाने पर Person लिखना चाहिए (कर्मचारी के निधन या पूर्ण विकलांग होने पर)
  4. Previous year : वह वित्तीय वर्ष, जिसमें आप Form 15 G जमा कर रहे हैं)
  5. नागरिकता : आप यहां पर Resident Indian लिखें, क्योंकि, सिर्फ भारतीय नागरिक ही इसे भर सकते हैं, NRI या विदेशी नागरिक नहीं )
  6. अपने Address का फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर डाले।
  7. परिसर का नाम लिखे।
  8. रोड, गली
  9. इलाका, बस्ती
  10. टाउन, शहर, जिला भरे।
  11. राज्य का नाम
  12. पिनकोड लिखे।
  13. ईमेल आईडी डाले।
  14. टेलीफोन नंबर (STD कोड सहित) और मोबाइल नंबर डाले।
  15. पहले के इनकम टैक्स की जानकारी।
    • पहले कभी इनकम टैक्स रिटर्न भरा हैं कि नहीं। भरा है तो Yes के पहले टिक करें, नहीं भरा है तो No के पहले टिक कर दें।
    • अंतिम बार, जिस Assessment Year के लिए, आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, उसका उल्लेख करें। ध्यान दें: जिस Financial year की आमदनी के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, उसके बाद वाला वर्ष उसका Assessment year होता है।
  16. EPF के रूप में, आपको मिलने वाली वह आमदनी, जिसके लिए Form 15 G भर रहे हैं। (इसमें सिर्फ EPF की रकम ही शामिल करें, EPS या Pension की रकम नहीं)
  17. उस वित्तीय वर्ष में आपको कमाई के सभी स्रोतों से होने वाली वाली कुल आमदनी ( जिसमें EPF के रूप में मिलने वाली रकम भी शामिल करनी है।
  18. इस फॉर्म 15 G के, पहले अगर किसी आमदनी के लिए Form 15 G भरा गया हो तो उसके डिटेल्स, जैसे कि-
    • संबंधित वर्ष के दौरान, अब तक कुल भरे गये फॉर्म 15 G की संख्या
    • कुल रकम का योग, जिसके लिए फॉर्म 15 G भरे गए हैं
  19. जिस आमदनी के लिए, यह फॉर्म भरा जा रहा है, उससे संबंधित डिटेल्स, जैसे कि-
    • निवेश की रसीद संख्या या Account नंबर (EPF के मामले में, अपना PF Account Number डालना है)
    • आमदनी की प्रकृति (आपको EPF निकासी पर टीडीएस (TDS on EPF Withdrawal) डालना है)
    • इनकम टैक्स ऐक्ट के जिस सेक्शन के तहत टैक्स कट सकता है, उसकी संख्या (ओपको 192A डालना है)
    • आमदनी की मात्रा (आपको EPF के रूप में मिलने वाली पूरी रकम डालनी है)

हस्ताक्षर | Signature of the Declarant

फॉर्म 15 G में ऊपर बताई गई सारी जानकारियां भरने के बाद, सबसे नीचे अपने हस्ताक्षर (Signature of the Declarant) करे।

घोषणापत्र | Declaration/ Verification

इसके बाद नीचे दिए गए घोषणापत्र को पढ़कर मांगी गई जानकारियां भर देनी हैं। इसमें आपको प्रमुख रूप से दो चीजों की घोषणा करनी होती है कि –

  • आपकी ओर से दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां सत्य हैं।
  • इस वित्त वर्ष में, आपकी सालाना आमदनी टैक्स चुकाने योग्य नहीं है।

स्थान और तारीख | Place and date

बाईं तरफ, दिए गए स्थानों पर स्थान (Place) का नाम और तारीख (date) जरूर डालें।

हस्ताक्षर | Signature of the Declarant

अंत में, आपको, एक बार फिर अपने हस्ताक्षर करने हैं। इस बार के हस्ताक्षर घोषणापत्र के सत्यापन के लिए होते हैं।

How To Upload Form 15G For PF Withdrawal Online पीएफ का पैसा निकालते समय फॉर्म 15 जी कैसे उपलोड करे।

आपके द्वारा फॉर्म 15 जी भर लेने के बाद और आपके नियोक्ता के द्वारा भरी गई जानकारी और Form 15 G के Part 2 को भर लेने के बाद, जब आप अपना पीएफ का पैसा ऑनलाइन निकालने जा रहे हो तो आपको EPF Form 15G Online Upload करने का ऑप्शन मिलता है। आइये जानते है फॉर्म 15 जी कैसे अपलोड करना है। आइये जानते है स्टेप बॉय स्टेप EPF Form 15G कैसे अपलोड करना है।

साथ ही आप इस प्रक्रिया में जान पायेंगे की Form 15G के साथ PF Withdrwal कैसे करे।

  • EPFO का UAN unified portal खोलिए।
  • अपना username (UAN नंबर), password, और captcha code डालकर, लॉगिन करें।
  • अब ऊपर मेन मेन्यू में मौजूद Online Services पर क्लिक करें।
  • drop-down menu से Claim (Form-31, 19, 10C & 10D )’ पर क्लिक कर दें।
  • बैंक Account नंबर के सामने खाली बॉक्स में, अपना वह बैंक Account नंबर डाल दीजिए, जोकि आपके EPF Account के साथ लिंक हो। इसके बाद, सामने मौजूद Verify के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
  • सामने स्क्रीन पर एक घोषणापत्र (WARNING(s):-Certificate of Undertaking) प्रकट होगा, उसके नीचे Yes के बटन पर क्लिक करके अपनी मंजूरी दे दीजिए।
  • नीचे माैजूद Proceed For Online Claim के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
  • अब आपको अपने EPF Claim का प्रकार सेलेक्ट करना है।
    • Form 19 सिर्फ PF निकालने के लिए।
    • Form 10 C सिर्फ पेंशन निकालने के लिए।
    • Form 31 पीएफ एडवांस निकालने के लिए।
  • अब आपके सामने एक नया विंडो खुलेंगा, इनमें सबसे पहले नंबर पर Upload Form-15G का विकल्प होता है। इसके सामने मौजूद Choose File के बटन पर क्लिक कर दीजिए।
  • अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जहां आपने Form-15G भरकर सेव किया है, वहां से सेलेक्ट करके Online EPF Claim Form के साथ अपलोड कर दीजिए।
  • Form-15G अपलोड करने के बाद आपको अपना पता भरना होगा और बैंक Account के चेक बुक या पासबुक की Scanned copy भी अपलोड करनी होगी।
  • इसी के साथ, पीएफ का पैसा निकालने के लिए EPF TDS Form 15G भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
  • अब आप अपना पूरा पता देकर, फॉर्म को सब्मिट करे और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आये OTP को डालकर अपने पीएफ का पैसा निकाल ले।

यदि EPF TDS Form 15G नहीं भरे तो क्या होंगा।

अगर आप किसी कारणवस Form 15 G नहीं भरते हैं, और आपकी ओर से निकाली गई EPF की रकम 5 साल से कम की अवधि में 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो आपको मिलने वाली PF की रकम पर TDS कट जाएगा और बाकी बची हुई PF की रकम ही आपको मिलेगी। पैन कार्ड जमा करने पर टीडीएस 10% काटता है वही यदि आप पैन कार्ड भी जमा नहीं करते है तो आपको लगभग 34% तक टीडीएस कट जाता है ऐसे में यदि आप 1 लाख रुपये निकाल रहे है तो आपको सिर्फ 66 हजार रुपये ही मिलेंगे।

EPF Form 15G कौन जमा कर सकता है?

Ans – EPF Form 15G फिक्स्ड डिपाजिट होल्डर (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और HUF – हिंदू अविभाजित परिवार), इपीएफओ में 5 साल से कम में 50 हजार से ज्यादा की निकासी पर भरा जा सकता है।

EPF Form 15G का मतलब क्या है?

Ans – EPF Form 15G एक घोषणा है जो यह सुनिश्चित करती है कि TDS (Tax Deducted at Source) एक साल में कर्मचारी की ब्याज आय से नहीं काटा जाता है।

मै EPF Form 15G कहां जमा कर सकता हूं?

Ans – आप ऑनलाइन EPFO पोर्टल पर EPF Form 15G जमा कर सकते हैं।

मैं एक NRI हूं, क्या मैं Form 15G/Form 15H जमा कर सकता हूं?

Ans – नहीं, NRI फॉर्म Form 15G/Form 15H जमा नहीं कर सकते।

इपीएफओ में TDS कब काटा जाता है?

Ans – TDS तभी काटा जाता है जब पीएफ निकासी की रकम 50 हजार से ज्यादा हो और सर्विस 5 साल से कम हो।

क्या मुझे आयकर विभाग में फॉर्म 15G जमा करने की आवश्यकता है?

Ans – नहीं, आपको आयकर विभाग में EPF Form 15G जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे केवल EPFO ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं।

TDS कितना काटता है ?

Ans – यदि आप Form 15G बिना पैन कार्ड के टीडीस लगभग 34% और पैन कार्ड लगाने पर टीडीएस 10% काटता है।

उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस पोस्ट में दी गई जानकारी पसंद आई होंगी और EPF Form 15g Kya Hai Kaise Bhare आदि सवालो के जवाब आपको मिल गए होंगे। आपके कोई सवाल हो तो निचे कमैंट्स जरूर करे।

यह भी पढ़े –

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *