ईपीएफओ से उच्च पेंशन के खारिज हुए आवेदन में सुधार करने का मिलेगा मौका

ईपीएफओ सदस्य, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदन को ट्रेक कर सकते है। यह सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यदि आवेदन पूर्ण नहीं हो पाया है तो इसमें सुधार की प्रक्रिया भी अब शुरू कर सकते है। इसके लिए एक महीने का वक्त भी मिलेगा।

आवेदन को सभी नियोक्ताओ की मंजूरी जरुरी

EPFO के निर्देशों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी/पेंशनभोगी का आवेदन नियोक्ता ने खारिज कर दिया है तो उसे इसका कारण बताना होगा। ईपीएफओ द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने से पहले सभी नियोक्ताओ (पुराने या वर्तमान) को उनके सत्यापन और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इस पर सभी नियोक्ताओ की मंजूरी अनिवार्य होगी। नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करना होता है। जिसके बाद हायर पेंशन के लिए मंजूरी दी जाएँगी।

30 सितम्बर तक का है समय

नियोक्ता चाहे तो हायर पेंशन के लिए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकता है। लेकिन खारिज करने पर इसका कारण स्पष्ट रूप से आवेदक को बताना होगा। नियोक्ताओ के पास अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितम्बर तक का समय है।

इन वजहों से आवेदन अस्वीकार हो सकता है उच्च पेंशन का आवेदन

कर्मचारियों को दो स्तिथियो का सामान करना पड़ सकता है। एक पूर्व नियोक्ता आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, भले ही दस्तावेज सही हो। दूसरा, पिछले नियोक्ता ने अभी तक आवेदन की समीक्षा नहीं की हो। इसके चलते ईपीएफओ उच्च पेंशन का आवेदन अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए आप ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपने हायर पेंशन के आवेदन का स्टेट्स जरूर चेक कर ले।

सदस्य के पास उपलब्ध रहेगा यह विकल्प

जब कोई कर्मचारी उच्च पेंशन के आवेदन की स्थिति को ट्रेक करेगा तो यह ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर दिखाया जायगा। यदि नियोक्ता ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी है तो कर्मचारी को आवेदन में आवश्यक सुधार करने या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का मौका मिलेगा। इसके लिए अस्वीकृति पत्र जारी होने से एक महीने का समय होगा।

ऐसे देखे उच्च पेंशन के आवेदन का स्टेटस

  • ईपीएफओ के पोर्टल (epfindia.gov.in) पर जाएं।
  • यहाँ होम पेज पर सर्विसेज सेक्शन में जाकर for employee विकल्प का चयन करे।
  • नए पेज पर फिर सर्विसेज सेक्शन में जाएं और member UAN /online service लिंक पर क्लिक करे।
  • नए खुलने वाले पेज नीचे की ओर इम्पोटेंट लिंक्स सेक्शन में track application status for pension on higher weges लिंक लपर क्लिक करे।
  • फिर पावती संख्या/यूएएन नंबर/पीपीओ नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा।
  • इससे आवेदन की स्थिति दिखाई देने लगेगी।
  • यदि आपका हायर पेंशन आवेदन ख़ारिज हुआ है तो rejected status दिखाई देगा। इसके साथ रिवाइज्ड का विकल्प भी मिलेगा।
  • इसके लिए आपको नियोक्ता के पास अपने दावे के लिए दस्तावेज जमा कराने होंगे।
  • और नियोक्ता उनकी पुर्नसमीक्षा करेगा, और सब ठीक हुआ तो आपको हायर पेंशन के लिए मंजूरी दे देगा।

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