पैन-आधार लिंक करने की तिथि बढ़ी, लिंक नहीं होने पर होते है यह नुकसान।

पैन कार्ड (Pan card) से आधार कार्ड (Aadhar card) को लिंक करने की तारीख आगे बड़ा दी गई है इससे करदाताओं को कुछ और समय पैन व आधार को लिंक करने के लिए मिलेंगा। पहले पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी लेकिन अब Pan Aadhaar Link Last date बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है, ताकि लोग अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी परेशानी के सूचित कर सकें।

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, को अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी या 31 मार्च 2023 से पहले निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में पैन कार्ड से जुड़े सभी कार्यो में बाधा आ सकती है।

PAN Aadhaar Link Nahi Kiya To Kya Hoga पैन से आधार लिंक नहीं किया तो क्या होंगा।

अब 1 जुलाई 2023 से अपने आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहने वाले करदाता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान होने वाले परिणाम निम्नानुसार होंगे –

  • ऐसे पैन को कोई रिफंड नहीं प्रदान किया जाएगा।
  • ऐसे रिफंड पर पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा। और
  • टीडीएस और टीसीएस की कटौती/संग्रह उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान है।
  • बैंक में खाते खुलवाने में दिक्कत आ सकती है।
  • कोई भी और किसी भी प्रकार का निवेश (शेयर बाजार, म्यूच्यूअल फण्ड, एफडी) करने में दिक्कत आने वाली है।
  • ऑनलाइन ऐप के जरिए जो भी ट्रांसजेक्शन हैं (फ़ोन पे, पेटीएम) उनमें समस्या होने वाली है।
  • सभी तरह की केवाईसी में दिक्कत होगी।
  • किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खऱीद में समस्या का सामना करना होगा।
  • इंश्योरेंस के काम में भी दिक्कत होगी।
  • नौकरी करने और नौकरी में अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को दिक्कत हो सकती है और नौकरी बदलने में भी दिक्क्त हो सकती है।
  • ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट लेने देने में दिक्क्त का सामना करना पद सकता है।
  • सभी प्रकार के ट्रस्ट, एनजीओ आदि को भी दिक्कत आने वाली है।
  • नई गाड़ी खरीदने और बेचने में दिक्कत आने वाली है।
  • ऐसे किसी आदमी को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकेगा, जिसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया हो।
  • लोन मिलने में समस्या, डीमैट खाते खुलवाने में समस्या।
  • 50000 रुपये से अधिक के पेमेंट लेने और देने में कहीं भी दिक्कत आएगी।
  • चेक और ड्राफ्ट से जुड़े कामों में दिक्कत।
  • लोन लगभग नहीं ही मिल पाएगा।
  • इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां पैन कार्ड की आवश्यकता होती है और जब पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा तब ये सारे काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन कार्ड को 30 दिनों में फिर से सक्रिय बनाया जा सकता है।

पैन आधार लिंक से किसे छूट है ?

जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है, उन्हें उपरोक्त उल्लिखित परिणामों का सामना नहीं करना होगा। इस श्रेणी में

  • निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले,
  • अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी,
  • एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या
  • पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति शामिल है।

यह सूचित किया जाता है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। पैन को आधार से लिंक के लिए निम्नलिखित लिंक को देखें-

पैन से आधार लिंक कैसे करे।

पैन से आधार को लिंक कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में आवश्यक जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है –

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