EPFO Latest Circular On Higher Pension : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ ) की अंशदाता 3 मार्च तक हायर पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए सदस्य व नियोक्ता को संयुक्त आवेदन करना होगा। EPFO ने हाल ही में इसके बारे में एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार ऐसे कर्मचारी इसका विकल्प चुन सकेंगे, जो 1 सितम्बर 2014 को EPS के एक्टिव सदस्य थे या इसके बाद सेवानिवृत हुए है, लेकिन उन्होंने ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवम्बर 2022 क कर्मचारी पेंशन (संशोधन ) योजना, 2014 बरक़रार रखा था और पात्र अंशदाताओं को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार माह का समय दिया था। यह समय 3 मार्च को पूरा हो रहा है । आपको बता दे की 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन से पेंशन योग्य सैलरी कैप 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दी गई थी। अब ईपीएफओ ने एक सर्कुलर EPFO Latest Circular On Higher Pension जारी कर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अंशधारकों को हायर पेंशन का विकल्प उपलब्ध करने को कहा है।
ईपीएफओ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस ) का संचालन करता है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मूल वेतन और डीए का 12 -12%पीएफ में देते है। नियोक्ता के 12% में से 3 .67 %पीएफ और 8.33% हिस्सा ईपीएस में जाता है। वही 1.16 %योगदान सरकार करती है। कर्मचारी खुद पेंशन स्कीम में योगदान नहीं करता।
EPFO Latest Circular On Higher Pension
सुप्रीम कोर्ट के 4 नवम्बर 2022 के फैसले को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने 29 दिसंबर को, 1 नवम्बर 2014 से पहले सेवानिवृत लोगो के लिए सर्कलर जारी कर दिया था। जिसके अनुसार पहले से 5000/- और 6500/- की सीलिंग लिमिट के ऊपर योगदान देने वाले ऐसे कर्मचारी जिनका जॉइंट फॉर्म EPFO ने रिजेक्ट कर दिया था, को दोबारा विकल्प चुनने का अवसर दिया था।
अब 20 फरवरी 2023 को ईपीएफओ ने एक और सर्कुलर जारी किया है जिसमे 1 नवम्बर 2014 को सेवा में रहे पेंशनर्स या 1 नवम्बर 2014 के बाद सेवानिवृत हुए ऐसे पीएफ खाताधारक जिन्होंने 5000/- और 6500/- की सीलिंग लिमिट के ऊपर योगदान दिया हो लेकिन किसी भी तरह का जॉइंट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया हो, को उच्च पेंशन (Higher pension) चुनने का एक और विकल्प दिया है।
यह होगी हायर पेंशन की प्रक्रिया
- हायर पेंशन की लिए ईपीएस मेंबर को पास के ईपीएफओ ऑफिस से जारी फार्म भरना होगा और जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
- अनिवार्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को डिक्लरेशन देने होंगे।
- अगर पीएफ से पेंशन फंड में रकम के एडजस्टमेंट की जरुरत है तो ज्वाइंट फार्म में कर्मचारी की सहमति देनी होगी।
- छूट वाले प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट से पेंशन फंड में ट्रांसफर करने के मामलों में ट्रस्टी को अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।
- फंड जमा करने की विधि और पेंशन की गणना की विषय में अलग से परिपत्र जारी कर सूचित किया जाएगा।
ऑनलाइन मिलेंगा हायर पेंशन का यूआरएल
- संयुक्त विकल्प फॉर्म निर्धारित समय में मिलने की बाद जल्द ही यूआरएल बताया जाएगा।
- हर आवेदन डिजिटली लॉग -इन होगा और रसीद नंबर दिया जाएगा। इन आवेदनो को नियोक्ता को ऑनलइन मंजूरी देना होगी।
- ईपीएफओ पेंशन फंड में देय राशि प्राप्त होने लपलर कागजात जांचेंगा। सम्बंधित क्षेत्रीय भविष्य निदई कार्यालय आवेदन की जांच करेंगे। इसके बाद आवेदक को ई -मेल /डाक से सूचना देंगे।
EPFO Higher pension Circualr Downlode –
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