दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने OPS (old pension scheme) की राह देख रहे लाखो कर्मचारियों को मनमुग्ध कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में, अब सभी विवादित कार्यालय ज्ञापनों, सिगनलों तथा आदेशों, जो याचिकाकर्ताओं तथा सशस्त्र बलों में समान पदों पर मौजूद कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभों से वंचित करते हैं, को रद्द किया जाता है। वही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है। जिससे उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
Delhi High Court’s decision on OPS ओल्ड पेंशन स्कीम पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के सभी कर्मी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ पाने के योग्य हैं, और जैसा 22 दिसंबर, 2003 को जारी अधिसूचना द्वारा प्रदान किया गया है।
श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old pension Scheme) लागू करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, चाहे पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन के योग्य होंगे।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने 11 जनवरी गुरुवार को CAPF के 82 कर्मियों द्वारा दायर याचिकाओं के बैच को अनुमति देते हुए कहा, “पुरानी पेंशन योजना न केवल याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू होगी, बल्कि मोटे तौर पर CAPF के सभी कर्मियों के मामले में लागू होगी… इसी के मुताबिक, आठ हफ्ते के भीतर आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे…”
सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों ने अलग-अलग कई फैसलों में देश की सुरक्षा के मामले में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल कर्मियों के लिए बहुत सम्मान रखते हुए, अदालतों के साथ-साथ भारत सरकार ने भी हमेशा सुनिश्चित किया है कि कोई भी नीतिगत निर्णय उनके हित के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए।
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