31 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में सीबीटी, ईपीएफ की 232वीं बैठक आयोजित की गई थी। जिसमे EPFO CBT बोर्ड की ओर से कई फैसले लिए गए है। जिसमे से एक PF खाताधारकों की पेंशन निकासी (EPF Pension Withdrwal) पर बड़ा निर्णय लिया गया है। जिससे लाखो पीएफ खाधारको को लाभ मिलेंगा।
अभी तक के नियमानुसार अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम यानी 180 दिन से कम की है तो आप सिर्फ पीएफ की रकम ही निकाल पाते है ! लेकिन, EPFO पेंशन में जमा राशि आपको नहीं मिलती है। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation ) के नियमों के मुताबिक आप 180 दिनों की कम ड्यूटी सर्विस में पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
लेकिन अब, यदि आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, तब भी आप अपने पीएफ खाते से EPF Pension Withdrwal कर पाएंगे। सीबीटी बोर्ड से श्रम मंत्री की अध्य्क्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
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6 महीने से कम की नौकरी पर भी निकलेंगा EPF Pension का पैसा।
अभी तक के नियमानुसार, छह महीने से कम की सेवा शेष रहने वाले ईपीएफओ सदस्य केवल अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते (EPF) में जमा राशि ही निकाल सकते हैं। उन्हें ईपीएफ पेंशन निकासी (EPF Pension Withdrwal) की अनुमति नहीं थी। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अब उन पीएफ खाताधारकों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) में जमा राशि की निकासी की भी अनुमति देने का फैसला किया, जो छह महीने से कम समय में सेवानिवृत होने वाले हैं।
श्रम मंत्रालय के एक बयान में के मुताबिक, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की सोमवार को हुई 232वीं बैठक में सरकार से ईपीएस-95 योजना में संशोधन करने की सिफारिश की है। जिसमे ईपीएस में जमा पैसे को समय से पहले निकासी की अनुमति देने की सिफारिश भी शामिल है।
जिससे लाखो पीएफ खाताधारकों को लाभ मिलेंगा। और वह अपने पेंशन फंड में जमा पैसो का प्रयोग कर पाएंगे।
इसके अलावा वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफ योजना 1952, ईपीएस योजना 1995 और कर्मचारी जमा लिंक बीमा (EDLI) योजना 1976 के संबंध में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के साथ-साथ संसद में रखने के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई वही आनुपातिक पेंशन लाभ देने की सिफारिश भी की गई है।
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