ईपीएफओ के खाताधारकों/पेंशनधारको के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवम्बर 2022 को फैसला सुनाया था जिसमे EPFO को आठ सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण जारी करना था। EPFO ने 29 दिसंबर 2022 को EPFO Circular On Higher Pension सर्कुलर जारी कर दिया है। जिसमे स्पष्ट किया है की, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसे उच्च पेंशन का लाभ मिलेंगा और किसे उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेंगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए एक आदेश का पालन करते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स को ज्यादा मिलने वाली पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है।
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उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन है पात्र ?
सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी उच्च पेंशन (Higher Pension) पाने के पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है। या ऐसा करने पर पेंशनर्स या खाताधारक के अनुरोध को ईपीएफओ द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।
ये ऐसे कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अपनी नौकरी (1 सितम्बर 2014 के पहले) के समय ईपीएस का मेंबर रहते हुए 5000 रुपये या 6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक पर पेंशन के लिए योगदान किया है।
किसे नहीं मिलेगा EPF की ओर से उच्च पेंशन का लाभ।
सर्कुलर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद के कर्मचारी उच्च पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे. वहीं किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले रिटायरमेंट हुए कर्मचारी भी इसकी सदस्याता से बाहर हो चुके हैं. उच्च पेंशन (Higer Pension) का लाभ केवल 2014 के संशोधन के अनुसार, विकल्प का प्रयोग करने वाले कमचारियों को ही जाएगा।
How To Apply Higher Pension उच्च पेंशन का लाभ कैसे प्राप्त करे ?
ईपीएफओ के अनुसार पात्र पेंशनरों को अधिक पेंशन का लाभ पाने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय जाकर आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए आपको पूरी तरीके से भरा हुआ आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों को भी साथ ले जाना होगा।
- ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत विकल्प का प्रमाण
- नियोक्ता की ओर से वेरिफाई की गई पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रमाण
- जमा की गई राशि का प्रमाण (5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से ज्यादा वेतन पर पेंशन फंड में जमा राशि का प्रमाण)
- APFC, EPFO या किसी अन्य की ओर से मना किए गए लिखित में प्रमाण
अभी और आयेंगा ईपीएफओ का सर्कुलर।
ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि अधिक पेंशन के लिए योगदान राशि कैसे जमा की जाएगी, इसके संबंध में आगे सर्कुलर जारी किए जाएंगे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 सितम्बर 2014 को ईपीएस स्कीम के एक्टिव सदस्य जिन्होंने उस समय विकल्प का प्रयोग नहीं किया था उन्हें 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था जिसके बारे में इस सर्कुलर में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिसके बारे में भी अगले सर्कुलर में जानकारी स्पष्ट होने के आसार है।
Downlode : EPFO Circular On Higher Pension
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