EPF Pension : न्यूनतम पेंशन को 1,000 /- रूपये से बढ़ाकर 9,000 /- रूपये प्रति महीने करने, साथ में महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा पीएफ खाताधारकों को देने के लिए बीते दिनों राज्य सभा और लोकसभा में लगातार मांगे उठ रही है। लोकसभा में 07 दिसंबर को श्री एन के प्रेमचंद्रन (केरला), और राजयसभा में 08 दिसंबर को इलमराम करीम (केरला), एम् शंमुगम (तमिलनाडु), आदि ने जोरो से पीएफ पेंशन के मुद्दे उठाये है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी पर उठे सवाल |
ईपीएस 95 पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आये एक महीने से अधिक हो चुके है लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्पष्टता की कमी है। न सरकार और न ही ईपीएफओ ने अभी तक इसपर स्पष्टीकरण जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पेंशनर्स को दिया गया 4 महीने का समय निकालता जा रहा है।
ऐसे में लोकसभा में एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि सरकार को इस संबंध में बयान देना चाहिए। और पेंशनर्स के भ्रम को स्पष्ट करना चाहिए, वही सुरेश ने आरोप लगाया कि फैसले के निष्पादन में जानबूझकर देरी की जा रही है।
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EPF Pension 9,000 + Dearness Allowance and Medical Facility, Demand in Rajya Sabha.
वही राज्य सभा में इलमराम करीम (केरला), एम् शंमुगम (तमिलनाडु), ने हजारो पेंसिनेर्स को न्यूतम पेंशन 1,000 /- भी नहीं मिलने और EPF Pension में बढ़ोतरी कर 9,000 /- करने समेत हंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा भी पेंशनर्स और उनके परिवार को देने की मांग की।
वही सुप्रीम कोर्ट मामले में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया की माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में 22 अगस्त 2014 के अधिसूचना 509 (अ) में निहित प्रावधान को सही माना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जाँच चल रही है। जिससे श्रम मंत्रालय को फैसला लेने में देरी हो रही है।
लोकसभा राज्य सभा में ईपीएस 95 (EPF Pension) Live देखे —-
Hon.MP Shri, N K Premchandran, Kerala
Hon.MP Shri Elamaram Kareem,, Kerala
Hon.MP M.Shanmugam, Tamilnadu
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