EPS 95 Pension (कर्मचारी पेंशन योजना) क्या है ? ईपीएस के फायदे और पात्रता।

दोस्तों यदि आप एक कर्मचारी है और आपका भी पीएफ में पैसा जमा होता है तो आपके पीएफ खाते में एक ईपीएस (EPS) आकउंट आपको देखने को मिलता होंगा। जो की एक पेंशन खाता होता है जिसे कर्मचारी पेंशन योजना (employee pension scheme) या ईपीएस 95 (EPS 95) या ईपीएफ पेंशन (EPF Pension) आदि नामो से जाना जाता है। आज की इस पोस्ट में हम आपको इसी EPS 95 योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे की कर्मचारी पेंशन योजना क्या है (employee pension scheme kya hai) ईपीएस पेंशन स्कीम के फायदे (benefits of epf pension scheme) ईपीएफ पेंशन स्कीम के लिए योग्यता (Eligibility of EPF Pension scheme) आदि के बारे में जानेंगे।

EPF Employee pension scheme kya hai कर्मचारी पेंशन योजना क्या है ?

कर्मचारी पेंशन योजना (Employee pension scheme) एक अंसदाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन जोजना है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

EPFO के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अपने वेतन (बेसिक + डीए) का 12% अंशदान पीएफ खाते में करना होता है। और इतना ही, यानि 12 फीसदी (percent) आपके नियोक्ता यानि की आप जिस कंपनी, संस्था में कार्य कर रहे है उनके द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा करवाए जाते है, जो आगे दो हिस्सों में बटता है. नियोक्ता (employer) के द्वारा जमा किये गए 12% पैसे में से 3.67% पैसा आपके EPF (employee provident fund) खाते में जमा होते है। और बचा हुआ 8.33% पैसा “कर्मचारी पेंशन स्‍कीम” EPS (employee pension scheme) में जमा होता है। जिन पैसो के हिसाब से ही आपको रिटायरमेंट के समय एक निश्चित पेंशन मिलती है।

Employee pension scheme Eligibility कब और किसे मिलती है एम्प्लोयी पेंशन स्कीम।

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायर्मेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है। यह ईपीएस योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। अपनी वेतन से ईपीएफओ में पैसे जमा करवाने वाले कर्मचारी जब 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते है तो उनके जमा पैसो के हिसाब से उन्हें पेंशन के तौर पर प्रति महीने पैसे मिलते है।

हालांकि, इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है, जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो (जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो)। EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था इसलिए इस योजना को ईपीएस 95 भी कहा जाता है। और इस योजना में 1995 के बाद सेवा में लगने वाले कर्मचारी समेत 1972 की फैमिली पेंशन स्कीम के लोग भी शामिल है।

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Employees Pension Scheme Eligibility and Conditions एम्प्लोयी पेंशन स्कीम योग्यता और शर्तें

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा : –

  • कर्मचारी को EPFO के सदस्य होने चाहिए।
  • कर्मचारी ने कम से कम10 वर्ष तक नौकरी की हो।
  • आप 58 साल के हों, और आपने रिटायरमेंट ले लिया हो।
  • 50 वर्ष की आयु होने पर आप ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको कम पेंशन का लाभ मिलता है।
  • आप दो साल (60 साल की उम्र तक) के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी।

Benefits Of employee pension Scheme 1995 कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लाभ।

EPFO के सभी योग्य सदस्य अपनी उम्र के मुताबिक पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं जब वे पेंशन निकालना शुरू करते हैं। पेंशन राशि अलग- अलग मामलों में अलग-अलग होती है।

58 साल की आयु में रिटायर होने पर पेंशन ईपीएस पेंशन लाभ – कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसने 10 वर्षो तक नौकरी की है, 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है।

मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन लाभ – यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले तक, 10 वर्षों तक नौकरी नहीं कर पाता है, तो वह फॉर्म 10C भरकर ईपीएस पेंशन में जमा पूरी राशि निकाल सकता है। यहा ध्यान रहें कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, और ऐसे कर्मचारी ने कम से कम 6 महीने की नौकरी जरूर की हो।

घटी हुई पेंशन का लाभ – अगर EPFO के सदस्य ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वह 50 साल की उम्र का हो गया है लेकिन उम्र 58 वर्ष से कम है तो वह जल्दी पेंशन राशि निकाल सकता है। इस मामले में, 58 साल की उम्र का होने के लिए जितने साल बाकी है, उस हर साल पर 4% की दर से पेंशन राशि कम की जाती है।

बड़ी हुई पेंशन का लाभ – अगर EPFO के सदस्य ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वह 58 साल की उम्र का हो गया है लेकिन 58 वर्ष के बाद भी वह अपनी नौकरी शुरू रखना चाहता है और पीएफ में अंशदान शुरू रखना चाहता है ऐसे में, 58 वर्ष की उम्र के बाद जितने भी वर्ष वह कार्य करता है उस हर साल पर 4% की दर से पेंशन राशि बढ जाती है।

नौकरी करने के दौरान पूरी तरह से विकलांग होने पर ईपीएस पेंशन का लाभ (EPS pension benefit in case of disability) – यदि EPFO का कोई भी सदस्य नौकरी के दौरान पूरी तरह विकलांग हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि भी पूरी नहीं की है, तब भी वह मासिक पेंशन का हकदार है। कर्मचारी विकलांग होने की तारीख से ही मासिक पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और जीवनभर के लिए उसे पेंशन मिलती है।

विधवा पेंशन लाभ (EPS 95 Widow Pension) – विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन (EPS Widow Pension) योग्य सदस्य की विधवा पत्नी के लिए प्रदान की जाती है। विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक यह पेंशन की राशि उन्हें दी जाती है। एक से अधिक विधवायें होने पर, उम्र में बड़ी विधवा को पेंशन राशि मिलेगी।

बाल पेंशन लाभ (EPS 95 Child death Benefits) – सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, मासिक विधवा पेंशन के अलावा परिवार में जीवित 2 बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन (EPS Child Pension) भी प्रदान की जाती है। इस पेंशन का भुगतान तब तक किया जाता है, जब तक बच्चा 25 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता। भुगतान की जाने वाली राशि विधवा पेंशन की 25% तक होती है और इसका भुगतानअधिकतम दो बच्चों को किया जा सकता है।

अनाथ पेंशन लाभ (EPS 95 Orphan Pension Benefit) – यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं है, तो उसके बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन (EPS Orphan Pension) के रूप में पाने के हकदार होंगे। यह लाभ बड़े से छोटे क्रम में, दो जीवित बच्चों के लिए लागू होगा।

उम्मीद है दोस्तों आपको आज की इस पोस्ट से Employee pension scheme kya hai या eps 95 pension kya hai इसके क्या फायदे है इनके बारे में जानकारी मिल गई होंगी। यदि आपके कोई सवाल हो तो निचे कमेंट्स करे और अन्य सरकारी योजनाओ की जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग https://sarkariyojanahindi.com/ पर विजिट करे।

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